महिला ने कहा कि अदालत द्वारा तय की गई किसी भी राशि को वह धर्मार्थ ट्रस्टों या गैर सरकारी संगठनों को यौन अपराधों और घरेलू हिंसा पीड़ितों की सहायता के लिए दान कर देगी। याचिका पर अदालत ने आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 20 अप्रैल तय की है।
महिला ने कहा कि कौस्तव डे ने उसके साथ लगभग दो साल तक प्रेम संबंध बनाए रखा और धोखे से इस तथ्य को छुपाया कि उसकी शादी 2019 में हुई थी। महिला ने इस मामले में उसे हुए नुकसान के ऐवज में आरोपी पर तीन करोड़ रुपये का दावा किया है।
इसके अलावा महिला ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि प्रतिवादी को 2019 और 2021 के बीच उनके रिश्त के दौरान प्रतिवादी के साथ बातचीत के दौरान वास्तविक लागत के रूप में लगभग 2.38 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।
उन्होंने कहा प्रतिवादी के कथित धोखे के परिणामस्वरूप उसे गंभीर मानसिक पीड़ा और कठिनाई का सामना करना पड़ा है और उसे इलाज भी कराना पड़ा है। वह भरोसे के मुद्दों से ग्रस्त है और खुद को जीवन साथी खोजने की दिशा में काम करना अधिक कठिन पा रही है।
महिला ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2016 में एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत की। प्रतिवादी ने उसकी जानकारी के बिना फरवरी 2019 में बेंगलुरु में दूसरी महिला से शादी कर ली।