हरियाणा में कश्मीरी माइग्रेंट छात्रों को उच्च शिक्षा में विशेष सुविधाएं मिलेंगी। कश्मीर से उच्च शिक्षा की चाह में अन्य राज्यों का रुख करने वाले छात्रों को हरियाणा में यूनिवर्सिटी व कॉलेज में एडमिशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
प्रदेश सरकार ऐसे छात्रों को कई बिंदुओं पर छूट व अन्य सुविधाएं देने की तैयारी में है। इसके लिए हरियाणा सरकार में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया है।
जिसमें बताया गया है कि प्रदेश सरकार ने कश्मीरी माइग्रेंट छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर यह सर्कुलर सभी सरकारी, निजी व डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के प्रिंसिपल को जारी किया गया है।
सर्कुलर में यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश सरकार का यह फैसला सभी सरकारी, निजी व डीम्ड यूनिवर्सिटी, व कॉलेजों पर लागू होगा। इस फैसले में कोई भी संस्थान कोताही न बरते और सर्कुलर के सभी बिंदुओं का कड़ाई से पालन किया जाए।
क्या मिलेगा लाभ:
- न्यूनतम आवश्यक योग्यता में कट ऑफ परसेंटेज में दस प्रतिशत तक की छूट।
- कोर्स के अनुसार पांच प्रतिशत तक की सीटों में बढ़ोत्तरी।
- तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों के मेरिट कोटा में कम से कम एक सीट का आरक्षण।
- आवास प्रमाण पत्र की बाध्यता में छूट दी जाएगी।