दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली हिंसा के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी खालिद सैफी को जमानत दे दी है। अदालत ने सैफी पर लगाए गए आरोपों के लिए पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त न मानते हुए जमानत दी है।
पुलिस ने सैफी को दंगे की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था लेकिन अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए सुबूत को नाकाफी बताते हुए उसे जमानत दे दी। हालांकि सैफी को अभी जेल में ही रहना होगा।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को लगभग फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपने जिन सुबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार की है उसे देख नहीं लगता कि इसमें पुलिस ने अपना दिमाग लगाया है। यह बदले की भावना से की गई कार्यवाही लगती है।