फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कपिल मिश्रा की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, स्पीकर के आदेश पर जवाब दाखिल करने को कहा

Fri, 09 Aug 2019 03:15 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
कपिल मिश्रा - फोटो : ANI
विज्ञापन

दिल्ली विधानसभा द्वारा अयोग्य करार दिए गए आप के बागी नेता कपिल मिश्रा ने इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि कपिल, विधानसभा अध्यक्ष के आदेश में उनके खिलाफ दिए गए निष्कर्षों पर अपना जवाब दाखिल करें।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि, मिश्रा ने कहा था कि अगर वह स्पीकर राम निवास गोयल के दो अगस्त के आदेश में दिए गए निष्कर्षों को चुनौती नहीं देते तो प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का उनके दावे का कोई मतलब नहीं होगा।

इस पर कपिल के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ लगाए सभी आरोप विवादास्पद नहीं हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी में अपनी सदस्यता छोड़ दी है।
विज्ञापन


अदालत ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जिसमें वह दो अगस्त के आदेश पर जवाब देंगे। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें