पूर्व डिप्टी सीएम को सप्ताह में एक बार बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति
अदालत ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हिरासत के दौरान बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दे दी। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 12 फरवरी को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष सुनवाई होगी। अदालत ने सिसोदिया के वकीलों से पूछा कि क्या उनकी पत्नी एक अटेंडेंट की मदद से जेल में उनसे मिल सकती हैं। इस पर, उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि लंबे समय तक चलने में असमर्थता के कारण सीमा सिसोदिया एक बार भी जेल में उनसे मिलने नहीं गईं। पिछले महीने मनीष सिसौदिया ने योग्यता के आधार पर नियमित जमानत और मल्टीपल स्केलेरोसिस की मरीज अपनी पत्नी से हर सप्ताह दो दिन मिलने के लिए हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
सुधारात्मक याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) नेता व दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर सुधारात्मक याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।
सिसौदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उपचारात्मक याचिका का उल्लेख करते हुए इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। जिसके बाद सीजेआई ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही मामले को सूचीबद्ध करेंगे। पिछले साल 30 अक्तूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दर्ज मामलों में जमानत की मांग वाली सिसोदिया की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 13 दिसंबर को इसी पीठ ने पुनर्विचार या समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी थी। जिसके बाद सिसोदिया ने सुधारात्मक याचिका दायर की है।