जेएनयू की पीएचडी छात्रा से दुष्कर्म मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल न करने पर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी समेत कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है क्यों न इस लापरवाही के लिए पुलिस पर जुर्माना लगाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा ने मामले में आरोपों पर बहस में इस बात पर गौर किया कि पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना ही आरोपी अनमोल रतन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।