नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के मामले में तक्षशिला अकादमी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नरेंद्र कुमार गुप्ता को नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश डॉ. रुचि अग्रवाल असरानी ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी नहीं बता पाई कि उनकी आगे की हिरासत क्यों जरूरी है। केवल इस आधार पर कि कुछ छात्रों और कर्मचारियों से पूछताछ बाकी है, किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने नरेंद्र कुमार गुप्ता को निजी मुचलके और जमानती पर जमानत दी है। एंटी करप्शन ब्रांच ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि योजना के दूसरे चरण में तक्षशिला अकादमी को करीब 3.07 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन संस्थान ने नियमों का उल्लंघन किया। ब्यूरो