नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार नौ युवा कांग्रेस (आईवाईसी) कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि यह प्रदर्शन अधिकतम स्तर पर प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना था और पूर्व-ट्रायल हिरासत पूर्व-निश्चित सजा का रूप ले सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने रविवार को नौ आरोपियों कृष्णा हरि, नरसिम्हा यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह और अरबाज खान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन अधिकतम स्तर पर प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना था। संपत्ति क्षति का सबूत नहीं मिला।
अदालत ने कहा कि पूर्व-ट्रायल हिरासत, सजा से पहले सजा का रूप ले सकती है। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि संविधान शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। पुलिस ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, जिससे चोटें आईं। ब्यूरो