अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में अब सभी वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को परिवहन विभाग के पास अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। विभाग ने यह कदम ऑनलाइन सेवाओं को पूरी तरह प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग ने दिल्ली में पंजीकृत वाहन चालकों को उनके मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर नंबर अपडेट कराने की अपील की है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि किसी वाहन मालिक को यह संदेश नहीं मिला है, तो इसका अर्थ है कि उनका मोबाइल नंबर गलत है या सिस्टम में अपडेट नहीं है।
विभाग की योजना है कि जिन वाहनों के मोबाइल नंबर उनके आरसी (वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र) या ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक नहीं हैं, उन्हें प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल नंबर अपडेट न होने से ई-चालान की सूचना भी संबंधित वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कार्रवाई में दिक्कत होती है।
अधिकारी ने बताया कि वाहन मालिक आसानी से घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए वाहन पंजीकरण से जुड़े नंबर को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपडेट किया जा सकता है।