इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादरी के बिसाहड़ा गांव में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए मोहम्मद इकलाख के परिवार के सदस्यों को आज अपने एक फैसले से राहत दी है।
हाईकोर्ट ने गो-हत्या मामले में दर्ज केस में परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने इस मामले में इकलाख के भाई जान मोहम्मद को राहत देने से इनकार कर दिया। जान मोहम्मद पर गो-हत्या का आरोप है।
गौरतलब है कि नोएडा की एक अदालत ने जुलाई में इकलाख के परिवार पर मामला दर्ज करने को कहा था। इसके बाद परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।