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इकलाख के परिवार को हाईकोर्ट ने दी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

Fri, 26 Aug 2016 05:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
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इकलाख हत्याकांड
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादरी के बिसाहड़ा गांव में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए मोहम्‍मद इकलाख के परिवार के सदस्‍यों को आज अपने एक फैसले से राहत दी है।
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हाईकोर्ट ने गो-हत्या मामले में दर्ज केस में परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने इस मामले में इकलाख के भाई जान मोहम्‍मद को राहत देने से इनकार कर दिया। जान मोहम्‍मद पर गो-हत्‍या का आरोप है।

गौरतलब है कि नोएडा की एक अदालत ने जुलाई में इकलाख के परिवार पर मामला दर्ज करने को कहा था। इसके बाद परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
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प‌िछले साल स‌ितंबर में हुई थी घटना

दादरी रेलवे स्टेशन
बता दें कि इकलाख की मौत के बाद गांव वालों ने उसके परिवार के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में दावा किया गया कि ‌इकलाख के भाई, जान मोहम्‍मद को बछड़े का गला काटते हुए देखा गया था।

पिछले साल सितंबर में इकलाख की बछड़े को मारने व बीफ खाने की अफवाह के बाद पीट-पीटकर हत्‍या कर दी गई थी। इसी साल मई में आई फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि इकलाख के घर से जो मीट मिला वह गाय या उसके वंश का था। इससे पहले पिछले साल लैब टेस्‍ट में सामने आया था कि मांस गाय का नहीं था।

इकलाख के मारे जाने के बाद से परिवार ने बिसाहड़ा गांव छोड़ दिया था। परिवार वर्तमान में दिल्‍ली में बड़े बेटे के पास रहता है। इकलाख का बड़ा बेटा एयरफोर्स में है। उत्‍तर प्रदेश में गोहत्‍या पर प्रतिबंध है और इस कानून को तोड़ने वाले को दो साल तक की सजा हो सकती है।
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