नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में इंडियन पोलो एसोसिएशन (आईपीए) की याचिका पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। एसोसिएशन ने सत्र न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें केंद्र सरकार के 20 मई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। केंद्र ने 15.20 एकड़ में फैले जयपुर पोलो ग्राउंड से एसोसिएशन को बेदखल करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति हरिश वैद्यनाथन शंकर की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई। कारण यह था कि दिल्ली उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट ने जिला अदालतों की वित्तीय अधिकारिता को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के पक्ष में फैसला लिया है, जिसके विरोध में वकील काम से विरत कर रहे थे। ब्यूरो