हाईकोर्ट ने दिया मेटा और एक्स को फिल्म से जुड़े कंटेंट हटाने का आदेश
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने तेलुगु फिल्म कन्नप्पा की पायरेसी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मेटा और एक्स कॉर्प को अवैध सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अभिनेता मोहन बाबू की प्रोडक्शन कंपनी ट्वेंटी-फोर फ्रेम्स फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पायरेसी से प्रोडक्शन हाउस के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही वितरकों के साथ अनुबंध संबंधी दायित्वों में बाधा और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो रही है। कोर्ट ने कहा, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उल्लिखित अवैध वीडियो को हटाने और अक्षम करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही एक्स कॉर्प को बताए गए यूआरएल को हटाने और अक्षम करने का आदेश दिया जाता है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 के अनुसार होगी। प्रोडक्शन हाउस ने कोर्ट को बताया कि मेटा पर 1776 अवैध लिंक हैं जिनमें से 191 वीडियो हटाए जा चुके हैं लेकिन बाकी सामग्री अभी भी मौजूद है। मेटा की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो