नई दिल्ली। एम्स ने अस्थायी रूप से आवंटित आवासों को तत्काल खाली करने के संबंध में आदेश जारी किया है। एम्स निदेशक प्रो. एम. श्रीनिवास कार्यालय की ओर से जारी आदेश पूर्वी परिसर में रिक्त सी-1, सी-॥ एवं डी-॥ श्रेणी के आवासों के अस्थायी आवंटन के संबंध में जारी हुआ है। इन आवासों को कबाड़ एवं अपशिष्ट पदार्थों के भंडारण क्षेत्र के रूप में उपयोग के लिए अस्थायी तौर पर आवंटित किया गया था जिन्हें अनुपयोगी घोषित किया जाना है।
आदेश के अनुसार आवासों को खाली करने के संबंध में संज्ञान में आया है कि कई विभागों ने अभी तक आवंटित आवासों को खाली नहीं किया है। यह एक अत्यावश्यक मामला है। नए आवंटी आवासी आवंटन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे है। आदेश में विभागों को निर्देश है कि आदेश जारी होने की तारीख से सात दिनों के अंदर आवंटित आवासों को खाली करें। यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) को परिसर को बलपूर्वक खाली कराने का अधिकार है। सीएसओ को आवासों को खाली एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ताले तोड़ने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इन आवासों को बलपूर्वक खाली कराने की स्थिति में होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो