हाईकोर्ट ने निजी एयरलाइन कंपनी की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए सिंगल जज के फैसलों को कायम रखा है। इन कंपनियों ने विमान संचालन आंशिक रूप से टर्मिनल एक से टर्मिनल दो पर स्थानांतरित करने का विरोध किया था।
कंपनियों की याचिका को सिंगल जज ने खारिज कर दिया था। जस्टिस हीम कोहली व रेखा पल्ली की खंडपीठ ने इंडिगो व स्पाइसजेट की याचिका खारिज करते हुए एक सप्ताह के भीतर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) से संपर्क करने को कहा है।
डायल इसके बाद सप्ताह भर में विमान संचालन को स्थानांतरित करने का समय बताएगी। खंडपीठ ने कहा कि अगर यह कंपनियां एक सप्ताह के भीतर डायल से संपर्क नहीं करती है तो वह अपना निर्णय लेकर इन कंपनियों को सूचित कर देगी।
पेश मामले में डायल ने 21 अक्तूबर को तीन एयरलाइन कंपनियों को 4 जनवरी 2018 से दिल्ली से मुंबई, कोलकाता व बेंगलूरु के बीच उड़नों का संचालन टर्मिनल दो से करने का आदेश दिया था।
अन्य उड़ानों का संचालन पहले की तरह टर्मिनल एक पर ही रखा गया था। मामले में दो कंपनियों ने इस कदम को चुनौती दी थी।
सिंगल जज ने याचिका खारिज करते हुए उड़ानों का संचालन टर्मिनल दो से शुरू करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया था। तीसरी कंपनी गो एयर ने अपनी उड़ानों का पूरा संचालन टर्मिनल दो पर ही स्थानांतरित कर दिया था।