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Delhi NCR News: इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्सों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाने पर करे विचार

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल को नर्सिंग पेशे से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने यह आदेश इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिया। अदालत ने नर्सिंग स्टाफ की शिकायतों को सुलझाने के लिए किसी ठोस और प्रभावी व्यवस्था की कमी को गंभीर मुद्दा बताते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
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याचिका में एसोसिएशन ने नर्सिंग पेशेवरों को आने वाली विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए कोई स्थायी तंत्र न होने पर चिंता जताई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी सर्कुलरों के बावजूद छात्रों पर सर्विस बांड थोपने की प्रथा जारी है। सुनवाई के दौरान इंडियन नर्सिंग काउंसिल के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, अदालत ने टिप्पणी की कि केवल सर्कुलर जारी करने भर से काम नहीं चल सकता। नर्सों की शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए एक उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। ब्यूरो
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