दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के बीस विधायकों की याचिका डिविजन बेंच के हवाले कर दी है। बता दें कि विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने अपने उस अंतरिम फैसले की अवधि बढ़ाई है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाई गई थी।
इससे पहले बुधवार को 8 पूर्व विधायकों ने आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका अदालत में लगाई थी। सोमवार को बचे 12 पूर्व विधायकों की याचिका भी अदालत के सामने होगी।
नजफगढ़ से पूर्व विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सदस्यता नहीं रहने से जनहित के ढेरों काम वे नहीं कर पा रहे हैं। मामले में जल्द निर्णय आना जरूरी है।
गांधी नगर के पूर्व विधायक अनिल बाजपेयी ने कहा कि संसद मार्च के बाद वह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3 बजे केस की सुनवाई है। आप नेताओं का कहना है कि अभी पार्टी की ओर से उपचुनाव की कोई तैयारी नहीं है।