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दिल्ली सरकार के फॉरेंसिक लैब में दागी अधिकारी तैयार कर रहे DNA रिपोर्ट, ऐसे हुआ खुलासा

Mon, 28 May 2018 04:58 PM IST
धीरज कुमार बेनीवाल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार का फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) किसी न किसी कारण सुर्खियों में बना रहता है। मामला चाहे राजधानी में नए लैब खुलने का हो, एफएसएल अधिकारियों की योग्यता का हो या उन पर चल रही जांच का हो।

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एक बार फिर एफएसएल दागी अधिकारियों के चलते चर्चा में है। इस बार विवाद  पोक्सो मामले में आरोपी की डीएनए रिपोर्ट में विरोधाभास को लेकर है। पहली रिपोर्ट में आरोपी का डीएनए नहीं मिला जबकि दूसरी रिपोर्ट में मिल गया।

महिला अधिकारी की रिपोर्ट पर सवाल
पहली रिपोर्ट एक महिला अधिकारी ने बनाई थी, जिसकी नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के चलते सवालों के घेरे में है। जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस पीएस तेजी ने सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी की डीएनए रिपोर्ट में गड़बड़ है।
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यह रिपोर्ट अभियोजन ने कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की। इस रिपोर्ट में आरोपी का डीएनए पीड़िता के कपड़ों पर नहीं मिला। दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता रजत कात्याल ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर दो एक्सपर्ट ने दोबारा डीएनए जांच की और 25 मई को यह रिपोर्ट पेश कर दी है। इस बार आरोपी का डीएनए पीड़िता के कपड़ों से मिल गया।

नियुक्ति की चल रही जांच 

forensic lab delhi
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता ने कहा जिस रिपोर्ट में डीएनए का मिलान नहीं हुआ था वह एक महिला अधिकारी ने तैयार की थी। इससे पहले भी एक अन्य मामले में गलत रिपोर्ट तैयार कर चुकी हैं। दोबारा जांच में आरोपी का डीएनए पीड़िता के शरीर से मिले डीएनए से मैच कर गया था।

जानकारी के मुताबिक, महिला अधिकारी की नियुक्ति पर जांच चल रही है। इसके अलावा चार अन्य अधिकारियों पर जांच जारी है। दिल्ली सरकार ने भी जांच का निर्देश अप्रैल 2018 में दिया था।

बावजूद सभी अधिकारी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अधिकारी मामला कोर्ट में विचाराधीन होने का तर्क दे रहे हैं। वहीं, चैक गायब करने के आरोप में एक सहायक निदेशक पर एफआईआर भी दर्ज है।
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हाईकोर्ट भी दे चुका है जांच का निर्देश

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एफएसएल में फोरेंसिक अधिकारियों की नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। निशा ठाकुर ने 2015 में उक्त महिला अधिकारी की योग्यता पर सवाल उठाया था। उस समय फैक्ट फाइडिंग कमेटी ने जांच की थी।

मणिपुर एफएसएल निदेशक ने पांच दिसंबर 2015 को दिल्ली एफएसएल को पत्र लिखकर बताया था कि उक्त महिला अधिकारी की योग्यता व अनुभव की रिपोर्ट की जांच चल रही है, लेकिन कमेटी ने इसका जिक्र नहीं किया था।

इसके बाद हाईकोर्ट ने महिला अधिकारी की योग्यता संबंधी जांच 12 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया था। इससे पहले मोनिका चक्रवर्ती ने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए 2011 में संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ याचिका दायर की थी।        

पांच लैब बनने की योजना अधर में
हाईकोर्ट ने एफएसएल से आने वाली रिपोर्ट पर देरी का संज्ञान लेते हुए नए लैब खोलने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार ने निर्भया गैंग रेप के बाद राजधानी में पांच नए लैब खोलने का ऐलान किया था। चाणक्यपुरी स्थित अकबर भवन में पहला लैब खोला गया था लेकिन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की अधिवक्ता मीरा भाटिया ने बताया कि सरकारी लैब पर काम का बोझ कम करने के लिए मोबाइल  व निजी लैब को मान्यता देने का सुझाव दिया था लेकिन यह योजना भी ठंडे बस्ते में पड़ी है।
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