इसके अलावा बिना बीमा के वाहन चलाते पकड़े जाने पर तीन माह की सजा का प्रावधान है। हालांकि साधारण नियमों के उल्लंघन में अदालत की ओर से अभी तक तय समय सीमा के बाद वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिसकमयों को भी जागरुक किया गया है।
बता दें कि सोमवार को भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्कूटी सवार का 23 हजार और ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये तक के एकमुश्त चालान काटे गए। जिसमें स्कूटी सवार का कहना है कि उसकी स्कूटी की कीमत की महज 15 हजार रुपये है ऐसे में वह चालान नहीं भुगतेगा।
इस स्थिति में कोर्ट की ओर से तय समय सीमा पर वाहन चालक को नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें उसका पेश होना अनिवार्य है। अगर वाहन चालक पेश नहीं होता तो कोर्ट की ओर से नियमों के उल्लंघन को देखते हुए वाहन की नीलामी के अलावा सजा भी देने का प्रावधान है।
अधिवक्ता प्रवेश कुमार के मुताबिक अभी नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान प्रक्रिया शुरू की गई है। नाबालिग चालक के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सजा का प्रावधान है। नाबालिग चालक होने की स्थिति में उसके परिजन को सजा दी जाएगी।