संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस के कर्मियों, अधिकारियों समेत एनफोर्समेंट विभाग के अधिकारियों की भी खैर नहीं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी हुए तो उनका संशोधित एक्ट के तहत दोगुना चालान होगा।
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान भी है। दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त मीनू चौधरी ने यह सर्कुलर भी जारी किया है। दूसरी तरफ, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्रेन से वाहनों को उठाने का सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन) मीनू चौधरी की ओर से एक दिन पहले जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर दिल्ली के पुलिसकर्मियों व जवानों समेत परिवहन विभाग के एनफोर्समेंट विभाग (5 नंबर वाले) के अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उनका मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोगुना चालान होगा। भले वह अपने निजी वाहन या फिर सरकारी वाहन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें।
यह सर्कुलर दिल्ली पुलिस की सभी यूनिटों के प्रमुखों, जिला डीसीपी, ट्रैफिक पुलिस रेंज के अधिकारियों को भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि अपने स्टाफ को ट्रैफिक नियम न तोड़ने को लेकर जागरूक करें। ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के सभी जवानों का जागरूक किया जा रहा है। इस अधिकारी ने बताया कि पुलिस व एनफोर्समेंट अधिकारियों के डबल चालान का प्रावधान नए व्हीकल एक्ट में है।
दूसरी तरफ, दिल्ली में अब क्रेन से वाहन नहीं उठाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि क्रेन वाहन को उठाती है तो क्रेन चालक को 100 रुपये नकद देने होते हैं। क्रेन द्वारा वाहन उठाने का 600 रुपये का चालान होता था। नए एक्ट के तहत दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से फिलहाल नकद चालान नहीं हो रहे है। ट्रैफिक पुलिस कोर्ट के चालान कर रही है।
नकद चालान नहीं हो रहे हैं तो क्रेन चालक को 100 रुपये कहां से दिए जाएं। ऐसे में क्रेन वाहनों को नहीं उठा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ करीब 75 प्राइवेट क्रेन जुड़ी हुई थीं। फिलहाल ये खड़ी हुई हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही इनके बारे में कुछ तय किया जाएगा।