हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। पार्टी ने उपराज्यपाल के उस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पार्टी से विज्ञापन पर किए खर्च की गई 97 करोड़ रुपये की राशि वसूलने का निर्देश दिया गया था। याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई होनी है।
जस्टिस विभू बाखरू ने आप की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिका पर 20 मार्च को होने वाली सुनवाई को शीघ्र करने का आग्रह किया था। आरोप है कि सरकार ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल व पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए विज्ञापन पर यह राशि खर्च की है।
याचिका में आप पार्टी ने 30 मार्च को दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार विभाग द्वारा एलजी अनिल बैजल की ओर से राशि की वसूली के लिए दिए गए आदेश पर उन्हें जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को एक महीने में आम आदमी पार्टी से राशि वसूलने का आदेश दिया था।