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एक महीने के अंदर लगवा लें अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

Fri, 14 Jun 2019 06:04 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
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High security number plate
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जिन लोगों ने अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं लगवाई है उनके लिए राहत भरी खबर है। दरअसल परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय एक माह बढ़ा दिया है। इसके बाद जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी उनके चालकों को जुर्माना भरना होगा।

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परिवहन विभाग ने 25 अप्रैल से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश डीलरों को दिया था जो काम शुरू भी हो गया था। 25 अप्रैल से जिले के शोरूम मालिकों ने नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन बेचे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वाहन स्वामियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी लेकिन अब समस्या दूर हो जाएगी।

एआरटीओ ने बताया कि कंपनी में 1 अप्रैल से बनने वाले वाहनों पर पहले से नंबर प्लेट लगी होगी। दूसरे वाहनों में भी जल्द ही नंबर प्लेट लगाने के काम किया जाएगा।

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एआरटीओ ने बताया कि डीलरों को एक महीने का समय और दिया गया है। इसके बाद चालकों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चालान शुल्क कितना होगा, इसको लेकर शासन की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन संभवतः 300 से 500 रुपये तक हो सकता है।

सैकड़ों लोगों का धंधा होगा चौपट
गौतमबुद्धनगर में सैकड़ों लोग वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने का काम करते हैं। वहीं, वाहनों में 200 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये तक की नंबर प्लेट लगाई जाती थी लेकिन अब सैकड़ों लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा। सेक्टर-16 में नंबर प्लेट लगाने का काम बड़ी संख्या में किया जाता है।

चालकों का शौक भी होगा खत्म
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में किसी प्रकार का डिजाइन बनवाया अथवा फिर नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखवाया जा सकेगा। इससे नंबर प्लेट पर डिजाइनर नंबर लिखवाने के साथ स्लोगनों का शौक भी खत्म हो जाएगा। नंबर प्लेट पर सिर्फ वाहन का इंजन, चेसिस नंबर समेत लेजर युक्त कोड होगा।
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