हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि अथॉरिटी चयन प्रक्रिया जारी रखती है तो उसका परिणाम घोषित न करे। याचिका में 12 मई 2015 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई है।
विकास कुमार सहित 108 लोगों द्वारा दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति वीके बिरला सुनवाई कर रहे हैं। याची के वकील महेश शर्मा के अनुसार नोएडा अथॉरिटी ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती हेतु 2291 पदों की शासन से स्वीकृति मांगी थी।