फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को किया रद्द, जानिए क्या मामला

Tue, 11 Apr 2023 10:04 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने कहा, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि अपीलकर्ता ने एक उचित संदेह से परे हत्या की है। ऐेसे में सजा के फैसले को रद्द किया जाता है।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में एक पुलिस अधिकारी सुरेंद्र कुमार माथुर को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने पुलिस आयुक्त से थानों में असलाह रजिस्टर के रखरखाव में हुई विसंगतियों पर गौर करने को कहा है।

विज्ञापन


जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने कहा, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि अपीलकर्ता ने एक उचित संदेह से परे हत्या की है। ऐेसे में सजा के फैसले को रद्द किया जाता है।

पीठ ने कहा, अभियोजन पक्ष हत्या का उद्देश्य व अपीलकर्ता और मृतक के बीच वित्तीय विवाद को भी साबित नहीं कर पाया। इसके अलावा मृतक के पिता यानि अहम गवाह ने मामले का समर्थन नहीं किया है। दोनों के बीच किसी भी वित्तीय विवाद को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है, जो कथित अपराध करने का मकसद हो सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें