दिल्ली पुलिस ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि 20 नवंबर को सभी पुलिस थानों को सर्कुलर जारी कर कहा गया है कि एफआईआर लिखने में उर्दू और फारसी के 383 शब्दों की जगह साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाए। दिल्ली पुलिस की इस दलील के बाद पीठ ने उक्त आदेश दिया कि एफआईआर की भाषा साधारण होनी चाहिए या शिकायतकर्ता की भाषा में इसे दर्ज किया जाना चाहिए।
पीठ ने दिल्ली पुलिस सर्कुलर के लागू होने की सत्यता परखने के लिए 10 थानों में दर्ज की गईं 10-10 एफआईआर की प्रतियां पेश करने आदेश दिया ताकि यह पता लग सके कि दिल्ली पुलिस के सर्कुलर का पालन किया जा रहा है या नहीं।
पेश याचिका दायर कर वकील विशालक्षी गोयल ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग करने से रोका जाए क्योंकि यह आम लोगों को समझ नहीं आते।