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मां से संपत्ति विवाद में हाईकोर्ट ने खारिज की बेटे की अपील, एक लाख का जुर्माना भी लगाया

Sun, 29 Jul 2018 09:49 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में एक बुजुर्ग महिला के बेटे की याचिका खारिज करते हुए एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों द्वारा अपने बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित करने का यह बड़ा मामला है। 
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यह याचिका पूरी तरह हिंदी फिल्म 102 नॉटआउट की कॉपी है।  जस्टिस वाल्मिकी जे. मेहता ने याचिका खारिज करते हुए इसे पूरी तरह बेबुनियाद, तर्कहीन व कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। 

कोर्ट ने जुर्माने की राशि छह सप्ताह के भीतर मां को देने का निर्देश बेटे को दिया है। पेश मामले में पीड़िता बुजुर्ग विधवा है, जिसका एक बेटा व एक बेटी है। उसकी बेटी ने चितरंजन पार्क स्थित संपत्ति के बंटवारे के लिए याचिका दायर की थी। 
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इसमें उसकी मां ने उसका समर्थन किया था। इस मामले में निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए संपत्ति का बंटवारा करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को बेटे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 
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हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, यह समझना मुश्किल है कि बेटा अपने पिता की संपत्ति में से आधा हिस्सा अपनी बहन को देने से कैसे विरोध कर सकता है। 

कोर्ट ने बुजुर्ग महिला के वकील की इस बात पर गौर किया कि याची ने अपनी मां को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोर्ट ने याची से पूछा था कि क्या वह अपील वापस लेना चाहता है। 

क्योंकि सभी पक्ष मिलकर अपने संबंधों को दोबारा सही कर सकते हैं लेकिन याची ने इससे इंकार करते हुए फैसला सुनाने का आग्रह किया था
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