उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पर्व मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया गया है।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पर्व मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका वापस ले ली।
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न्यायमूर्ति प्रसाद दो संगठनों छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इन संगठनों ने 9 अक्टूबर, 2021 की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया गया कि दिल्ली में यमुना के तट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना ने दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।