दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि सभी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम 31 अक्तूबर तक घोषित किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि सभी रिजल्ट डीयू की वेबसाइट पर अपलोड किए जांए और रिजल्ट लेने के लिए किसी भी छात्र को व्यक्तिगत रूप से ना बुलाया जाए।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सुब्रहमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली युनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि रिजल्ट वेबसाइट पर 20 से 31 अक्तूबर के बीच में जारी कर दिए जाएं और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि रिजल्ट और मार्कशीट वेबसाइट पर अपलोड हो जाएं।
पीठ ने कहा कि वेबसाइट से डाउनलोड की जानी वाली मार्कशीट पर ऐसा कोई नोट नहीं होना चाहिए कि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के वह मान्य नहीं होगी। डाउनलोड की जाने वाली मार्कशीट सभी जगहों पर मान्य होनी चाहिए।
पीठ ने इस संबंध में निर्देश देने के बाद कानून के दो छात्रों प्रतीक शर्मा और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से दायर दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया।