राजधानी में भूकंप से निपटने के लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा 115 स्कूलों, संस्थानों और हाउसिंग सोसायटीओं को नोटिस जारी किया गया है। जिसके तहत संपत्तिधारकों को भवनों की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल, निगम द्वारा यह निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के तहत दिया गया है जिसमें भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए निगमों को भवनों की जांच का आदेश दिया गया था।
आगामी एक महीने के भीतर संपत्ति धारकों को निगम के संबंधित कार्यालय में भवनों की संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होगी। समय पर रिपोर्ट जमा न कराने पर निगम द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
रिपोर्ट मिलने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो छह महीने के भीतर अभियंता द्वारा भवन का निरीक्षण करने के बाद उनका मरम्मत कार्य भी करवाया जा सकेगा। विभाग द्वारा बताया गया कि सूचीबद्ध सरांचात्मक अभियंताओं की सूची निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित कार्य योजना के अनुसार, पहले चरण में अधिक जोखिम वाली सरकारी और निजी इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा को तीन साल के समय के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके बाद कम जोखिम वाली इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा की जाएगी।
वहीं, दूसरे चरण में अनधिकृत कॉलोनियों, गांव व अन्य क्षेत्रों के भवनों की सरांचात्मक सुरक्षा का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इस संबंध में निगम द्वारा 25 भवनों की सूची भी तैयार कर ली गई है।