नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में समन जारी किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गोस्वामी ने मई 2025 में प्रसारित एक कार्यक्रम में झूठा दावा किया था कि तुर्की के इस्तांबुल में स्थित इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की एकल पीठ ने याचिका को मुकदमा के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया तथा गोस्वामी को समन जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर कंटेंट के खिलाफ कोई अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि संबंधित प्रसारण मई 2025 में हुआ था, इसलिए अभी कोई तत्काल रोक की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के वकील ने दलील दी कि यह झूठा दावा पहलगाम आतंकी हमले के पृष्ठभूमि में किया गया था तथा यह सामग्री अभी भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। वकील ने कहा, लोग अभी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि यह झूठा है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की गई है। कांग्रेस ने मुकदमे में 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।