हाईकोर्ट ने शादी के लिए भारतीय पुरुष व महिला की आयु समान करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल पुरुष के लिए शादी की आयु 21 साल व महिला के लिए 18 साल है। यह याचिका भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार व विधि आयोग से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई अब 30 अक्तूबर को होगी।
पेश जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में शादी के लिए विभिन्न आयु का निर्धारण किया गया है। यह व्यवस्था संविधान में दिए गए समानता के अधिकार व महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर विवाह की आयु समान की जाए।