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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने सोमवार को शरजील इमाम की ओर से यूएपीए और देशद्रोह मामले में वैधानिक जमानत देने से इन्कार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई अप्रैल में तय की है।
यह मामला नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया इलाके में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है।
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इमाम ने मामले में अधिकतम सात साल की सजा में से आधी सजा काट लेने के कारण वैधानिक जमानत मांगी है। 17 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके भाषणों और गतिविधियों ने जनता को संगठित किया जिसने राष्ट्रीय राजधानी को बाधित किया और 2020 के दंगों के फैलने का मुख्य कारण हो सकता है।
इमाम पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज 2020 की एफआईआर 22 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जबकि मामला शुरू में राजद्रोह के अपराध के लिए दर्ज किया गया था, बाद में यूएपीए की धारा 13 लागू की गई थी। वह 28 जनवरी, 2020 से मामले में हिरासत में हैं।
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ट्रायल कोर्ट ने कहा था हालांकि आवेदक ने किसी को हथियार उठाने और लोगों को मारने के लिए नहीं कहा उसके भाषणों और गतिविधियों ने जनता को संगठित किया जिससे शहर में अशांति फैल गई और दंगे भड़कने का मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदक ने कुशलतापूर्वक वास्तविक तथ्यों में हेरफेर किया और शहर में तबाही मचाने के लिए जनता को उकसाया।
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