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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने चुनावी खर्च सीमा और सुधारों की याचिका की खारिज

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों और चुनावी उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने सहित अन्य चुनावी सुधारों की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सरकार के विचाराधीन है और नीतिगत मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
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कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने से मना करते हुए याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देने की अनुमति देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका वजीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने का दावा करने वाले आकाश गोयल ने दायर की थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग को मतदान की तारीख से कम से कम दो महीने पहले आदर्श आचार संहिता लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी, जो वर्तमान में एक महीने पहले लागू होती है। गोयल ने मांग की थी कि उम्मीदवारों के हलफनामे, संपत्ति का विवरण और आपराधिक रिकार्ड की जानकारी को मतदाता पर्चियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रसारित किया जाए।
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