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जीटीबी अस्पताल में बाहरी मरीजों के इलाज पर पाबंदी से हाईकोर्ट नाराज, आप को लगाई फटकार

Fri, 05 Oct 2018 03:32 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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जीटीबी अस्पताल
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जीटीबी अस्पताल में दिल्ली से बाहर के मरीजों के इलाज पर पाबंदी से नाराज हाईकोट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगार जवाब मांगा है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी कर अस्पताल में इलाज के लिए दिल्ली का वोटर आई कार्ड एक अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया है। 

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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव ने पूछा है कि दिल्ली सरकार सरकारी अस्पताल में बाहरी मरीजों के इलाज पर रोक कैसे लगा सकती है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह इस आदेश को रद्द करे या वापस ले। इसपर दिल्ली सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील दी कि इलाज पर प्रतिबंध नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार से वह निर्देश लेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में सोमवार तक जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका एनजीओ सोशल जूरिस्ट की ओर से डाली गई है। 

याचिका पर जिरह करते हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जीटीबी अस्पताल में बाहरी मरीजों के इलाज के लिए वोटर आई कार्ड अनिवार्य कर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगा दी है। जबकि बॉर्डर होने के चलते अस्पताल में 70 फीसदी से अधिक मरीज यूपी से आते हैं। इससे मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का यह आदेश मनमाना, अवैध व भेदभाव पूर्ण है। यह आदेश संविधान के समानता व अन्य अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए इस आदेश को फौरन रद्द कर वंचित लोगों को न्याय दिलाया जाए। 

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