दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अक्तूबर को रिलीज होने वाली नई फिल्म के वेबसाइट पर चलने के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने 72 वेबसाइट पर अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग-बैंग के चलाने पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने स्पष्ट किया कि अदालत फिल्म सहित सभी प्रकार की कॉपीराइट की पायरेसी के खिलाफ है। अदालत ने कहा यह सरासर एक प्रकार से नकल के बराबर है।
अदालत ने कहा कि वेबसाइट मालिक पायरेसी कर अवैध रूप से धन कमा रहे है और वे पर्दे के पीछे फिल्म निर्माता पर हंस रहे है। क्या यह धोखाधड़ी नहीं है। अदालत ने कहा कि कॉपी राइट देश के लिए अभिशाप है। ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना जरूरी है।