हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने बृहस्पतिवार को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दे दी। इससे पहले कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी जांच करने के निर्देश दिए थे।
पीड़िता ने याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी थी। उसने याचिका में कहा था कि जब उसे गर्भ के बारे में पता लगा कि गर्भ करीब 20 सप्ताह से ज्यादा का हो चुका है, ऐसे में डॉक्टरों ने उसे हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति लेने के लिए कहा था।
गौरतलब है कि 4 फरवरी को पीठ ने आरएमएल अस्पताल को निर्देश दिए थे कि वह पीड़िता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करे। बृहस्पतिवार को बोर्ड की जांच रिपोर्ट आने के बाद पीठ ने गर्भपात की अनुमति दी।