आबकारी नीति मामला: सीबीआई की याचिका खारिज करने की केजरीवाल-सिसोदिया की मांग पर भी हो सकता है विचार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट के आरोपमुक्त करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति मनोज जैन की अदालत केजरीवाल और सिसोदिया की उन अर्जियों पर भी विचार कर सकती है, जिनमें सीबीआई की रिवीजन याचिका को गैर-विचारणीय बताते हुए खारिज करने की मांग की गई है।
केजरीवाल और सिसोदिया का तर्क है कि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका जल्दबाजी में दाखिल की। उनका दावा है कि 500 से अधिक पृष्ठों के आरोपमुक्ति आदेश के पारित होने के महज चार घंटे के भीतर याचिका दायर कर दी गई, जिससे फैसले में दर्ज निष्कर्षों का समुचित अध्ययन नहीं किए जाने का संकेत मिलता है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। अब अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की आगे की दिशा तय कर सकती है।