संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई होनी थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू स्वास्थ्य कारणों से उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने मामले को 30 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
दोनों आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है।