नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रसिद्ध गायक कुमार सानू की व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सानू के वकील से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और मामले को 15 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्तिजनक यूआरएल की सूची पेश की है, जिसकी समीक्षा के लिए समय दिया गया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक) के वकील ने कहा कि वे यूआरएल की जांच करेंगे और बताएंगे कि कौन से हटाए जाएंगे।
कुमार सानू ने अपनी याचिका में नाम, आवाज, गायन शैली, तकनीक, गायन व्यवस्था, व्याख्या, हाव-भाव, गायन का तरीका, छवि, कार्टून, फोटो, समानता और हस्ताक्षर सहित व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा मांगी है। उन्होंने मुकदमे में कॉपीराइट एक्ट के प्रावधानों के तहत उनके प्रदर्शनों में नैतिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ब्यूरो