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फूलन देवी के हत्यारे को आज मिलेगी सजा

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फूलन देवी हत्याकांड मामले में अदालत मंगलवार को मुख्य अभियुक्त शेर सिंह राणा को सजा सुना सकती है। मंगलवार को अदालत में शेर सिंह राणा को सजा देने के मुद्दे पर जिरह होगी।
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माना जा रहा है कि कोर्ट जिरह के बाद मामले में अपना फैसला सुना सकती है। अहम है कि अदालत ने फूलन देवी हत्याकांड मामले में जांच एजेंसी के रवैये पर कई सवाल उठाए हैं।

अदालत ने कहा कि भले ही मामले में शेर सिंह राणा को दोषी ठहराया गया है लेकिन जांच एजेंसी ने कई अहम मुद्दों की सही ढंग से जांच नहीं की। एजेंसी ने राणा के पिता सुरेंद्र सिंह राणा और राणा के स्थान पर जेल में बंद स्वर्ण कुमार की भूमिका की पूरी तरह से जांच नहीं की।
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कोर्ट ने जांच एजेंसी पर उठाए सवाल

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भारत भूषण ने शुक्रवार को दिए फैसले में कहा कि एक तरफ जांच एजेंसी का एक तर्क है कि राणा के पिता ने एक षड्यंत्र के तहत आबकारी मामले में 18 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा की जमानत वापस ले ली।

इसके बाद राणा जेल गया व उसके स्थान पर स्वर्ण कुमार जेल में रह गया। जांच एजेंसी एक तरफ तो उक्त तथ्य रख रही है लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों के खिलाफ साक्ष्य न होने का तर्क देकर चुप रह गई।

इसी प्रकार जांच एजेंसी ने जिन आरोपियों से राणा के पिस्टल लेने का तर्क रखा है उनकी भूमिका पर भी चुप्पी साध ली। अदालत ने कहा साक्ष्यों के अभाव व जांच एजेंसी के रवैये के कारण ही वे 11 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर रहे हैं।
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दो साल पहले से बना रहा था हत्या की योजना

उन्होंने कहा जहां तक शेर सिंह राणा का सवाल हैं। साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उसी ने फूलन देवी की हत्या की और उनके पीएसओ कांस्टेबल बलविंद्र को घायल किया। राणा घटना से दो वर्ष पहले से ही फूलन की हत्या की योजना बना रहा था।

हालांकि मामले में हत्या का मोटिव पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर राणा का अपराध साबित हुआ है।

यह भी साबित हुआ है कि इसी कड़ी में पैसे का प्रबंध करने के लिए हरिद्वार क्षेत्र के दो बैंको से 10 व 15 लाख रुपये की लूट की गई। अदालत ने कहा जांच एजेंसी पर ऐसे जघन्य अपराध को साबित करने के लिए काफी दबाव रहता है और राणा का अपराध साबित
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