जेएनयू से 15 अक्टूबर 2016 को गायब हुए छात्र नजीब अहमद का मामले की जांच आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। अब तक इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी।
जज जीएस सिस्तानी और रेखा पिल्लई की बेंच ने आज नजीब अहमद की गुमशुदगी मामले की जांच त्वरित प्रभाव से सीबीआई को सौंप दी है। इस बात पर दिल्ली पुलिस को कोई ऐतराज न होने पर नजीब की मां की मांग को मानते हुए कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपा।
कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को आदेश दिया है कि इसकी जांच डीआईजी रैंक से कम का अधिकारी नहीं करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के हर निर्देश व सुझाव पर अमल किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। पिछले सात महीने से गायब नजीब का अब तक कोई पता नहीं चला है।