नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के तकनीकी सदस्य कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में एनसीएलटी के न्यायिक सदस्य बच्चू वेंकट बालाराम दास को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने को चुनौती दी गई है। सरकार ने 16 मार्च को अधिसूचना जारी कर दास को छह महीने या नियमित अध्यक्ष के नियुक्त होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओपी. शुक्ला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के अलावा दास को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठतम सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य है। उनका कहना है कि वे एनसीएलटी के सदस्य के रूप में दास से 17 दिन पहले नियुक्त हुए। ऐसे में दास को कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। ब्यूरो