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मानहानि मामला: स्मृति ईरानी को राहत, निरुपम पर चलेगा केस

Thu, 20 Dec 2018 05:03 AM IST
vivek shukla ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
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smriti irani
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हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़े मानहानि मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत से जारी समन को रद्द कर दिया है। दूसरी ओर संजय निरुपम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने समन व अदालती कार्रवाई को बंद करने का आग्रह किया था। इन दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर मानहानि के मुकदमे कर रखे थे।

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न्यायमूर्ति आरके गाबा ने दोनों याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए स्मृति ईरानी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया। दूसरी ओर कहा कि निरुपम पर आगे मुकदमा चलेगा।
भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निचली अदालत के छह जून, 2014 के आदेश को चुनौती देते हुए उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने व केस की सुनवाई बंद करने की मांग की थी।  
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दूसरी ओर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने निचली अदालत के 11 मार्च, 2013 के आदेश को चुनौती देते हुए उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने व केस की सुनवाई बंद करने की मांग की थी।  

हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं की पुरानी राजनीतिक पहचान के मद्देनजर इन फैसलों को उनके नाम से सूचीबद्ध नहीं किया था। स्मृति ईरानी की याचिका पीक्यूआर तथा निरुपम की याचिका एक्सवाईजेड नाम से सूचीबद्ध की गई थी। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 13 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था।  

इन नेताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एक टीवी चैनल पर एक डिबेट के दौरान 20 दिसंबर, 2012 को एक-दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। स्मृति ईरानी ने निरुपम के खिलाफ एक जनवरी, 2013 को मानहानि की शिकायत दायर की थी। इसके बाद निरुपम ने भी मानहानि का दावा ठोक दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों को बातचीत से मामला सुलझाने के लिये कहा था, लेकिन इस पर दोनों ही तैयार नहीं हुए थे।

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