हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को पोते अर्जुन चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की पैरोल प्रदान कर दी है। हालांकि, चौटाला ने चार सप्ताह की पैरोल मांगी थी। अर्जुन चौटाला की 18 जुलाई को सगाई होनी है।
न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने ओमप्रकाश चौटाला की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें पोते अर्जुन चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए 50 हजार के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती की शर्त पर एक सप्ताह की पैरोल दी है। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरीहरन व अमित साहनी ने कहा कि अर्जुन चौटाला का दादा होने के नाते उनका सगाई समारोह में शामिल होना बेहद लाजिमी है। इसलिए उन्हें चार सप्ताह की पैरोल प्रदान की जाए।
पेश याचिका में कहा गया है कि सगाई समारोह में शामिल होने व अपने सामाजिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए चौटाला को पैरोल चाहिए। चौटाला को इससे पहले मई में 14 दिन की फरलो मिली थी। उसके बाद उन्होंने जेल में सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा चौटाला की सजा पूरी होने से पूर्व जेल से रिहाई की याचिका दिल्ली सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
रोहिणी स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला व तीन दोषियों को 10-10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। इन पर हरियाणा में आयोजित 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में धांधली करने का आरोप था। फिलहाल चौटाला, उनके पुत्रों अजय व अभय पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है।