एयर इंडिया की होस्टेस के यौन शोषण मामले की पड़ताल करने वाली कमेटी (आईसीसी) की महिला मुखिया को हाईकोर्ट ने बदलने का निर्देश दिया है। यह निर्देश होस्टेस की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। एयर होस्टेस का दावा कि यह महिला प्रमुख मामले में आरोपी की करीबी है।
जस्टिस विभू बाखरू ने निर्देश में कहा कि पीड़िता को मौजूदा चेयरपर्सन के प्रति आशंका है तो एयर इंडिया केवल इस शिकायत की जांच के लिए किसी दूसरी महिला को आईसीसी का मुखिया बनाए।
एयर इंडिया भी इसके लिये तैयार हो गया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश पीड़िता की ओर से अधिवक्ता संजोय घोष के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।
याचिका में द्वितीय आईसीसी के गठन को चुनौती देते हुए कहा कि आईसीसी की मुखिया मामले में आरोपी वरिष्ठ अधिकारी की करीबी मित्र है। कुछ समय पहले ही आरोपी अधिकारी को पदोन्नत किया है। इसलिए आशंका है कि शिकायत की निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो सकती।