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हाईकोर्ट का एयर इंडिया को निर्देश, एयर होस्टेस की शिकायत पर दूसरी महिला अधिकारी करे सुनवाई

Sun, 15 Jul 2018 11:27 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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एयर इंडिया की होस्टेस के यौन शोषण मामले की पड़ताल करने वाली कमेटी (आईसीसी) की महिला मुखिया को हाईकोर्ट ने बदलने का निर्देश दिया है। यह निर्देश होस्टेस की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। एयर होस्टेस का दावा कि यह महिला प्रमुख मामले में आरोपी की करीबी है।  
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जस्टिस विभू बाखरू ने निर्देश में कहा कि पीड़िता को मौजूदा चेयरपर्सन के प्रति आशंका है तो एयर इंडिया केवल इस शिकायत की जांच के लिए किसी दूसरी महिला को आईसीसी का मुखिया बनाए। 

एयर इंडिया भी इसके लिये तैयार हो गया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश पीड़िता की ओर से अधिवक्ता संजोय घोष के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। 
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याचिका में द्वितीय आईसीसी के गठन को चुनौती देते हुए कहा कि आईसीसी की मुखिया मामले में आरोपी वरिष्ठ अधिकारी की करीबी मित्र है। कुछ समय पहले ही आरोपी अधिकारी को पदोन्नत किया है। इसलिए आशंका है कि शिकायत की निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो सकती।  
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delhi high court
पीड़िता ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी अधिकारी उससे व अन्य महिला कर्मियों से कई बार अभद्र व्यवहार कर चुका है। पीड़िता का दावा है कि उसने इस मामले की शिकायत 2015 में एयर इंडिया के तत्कालीन चेयरमैन व प्रबंध निदेशक से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।  

पीड़िता ने इस साल केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु को लिखा था, जिसके बाद आईसीसी बनाई गई थी। इस आईसीसी ने छह माह तक कोई कार्यवाही नहीं की और न ही उसकी शिकायत सुनी। 

दूसरी ओर, आईसीसी बनाने की उसकी मांग पर भी कोई विचार नहीं किया गया। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के दखल के बाद दूसरी आईसीसी का गठन किया गया लेकिन इसकी मुखिया मामले में आरोपी की करीबी मित्र है। 
 
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