मंगलवार को आरोपी भोलू को अदालत में पेश किया गया। यहां आरोपी छात्र को अदालत ने 13 फरवरी तक बाल सुधार गृह भेजने के आदेश दिए थे, लेकिन 13 फरवरी को मंगलवार पड़ रहा है। मंगलवार और शुक्रवार को परिजनों को आरोपी छात्र से मिलने की अनुमति है।
ऐसे में परिजनों के आग्रह पर अदालत ने न्यायिक अवधि को 12 फरवरी कर दिया है। उधर, आरोपी पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं पर 2 फरवरी को सुनवाई होनी है।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता संदीप अनेजा ने बताया कि उनकी तरफ से छात्र पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाए जाने, सीबीआई द्वारा उंगलियों के निशान लेने, निर्धारित समय से अधिक समय तक छात्र से पूछताछ किए जाने व पिता से छात्र के जन्म तिथि संबंधित दस्तावेज मांगे जाने की याचिका को चैलेंज किया था। इस पर 2 फरवरी को बहस होनी है। यह बहस दोपहर बाद होगी।