उपभोक्ता आयोग से
-एक महीने में खराब हुआ था एसी, उपभोक्ता आयोग ने 39,290 रुपये लौटाने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एसी खरीदने के एक महीने बाद खराब होने पर कंपनी की ओर से पांच स्टार एसी की जगह जीरो स्टार एसी लगाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को मुआवजे समेत एसी की कीमत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने हिताची कंपनी की सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है।
सेक्टर-36ए निवासी सूरज कुमार ने आयोग में दायर शिकायत में बताया कि उन्होंने 12 अप्रैल 2021 को फ्लिपकार्ट से 39,290 रुपये में हिताची का 1.5 टन का पांच स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी खरीदा था। इंस्टॉलेशन के बाद एसी से पानी लीक होने लगा। शिकायत पर कंपनी के तकनीशियन ने जांच कर इनडोर यूनिट में खराबी बताई। इसके बाद कंपनी ने पांच स्टार एसी के स्थान पर जीरो स्टार एसी लगा दिया। शिकायतकर्ता ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए आयोग में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कंपनी की सेवा में गंभीर कमी पाई।
आयोग ने हिताची कंपनी को एसी की कीमत 39,290 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। ब्याज 12 अप्रैल 2021 से भुगतान की तारीख तक देना होगा। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार और कानूनी प्रक्रिया में हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने के निर्देश दिए गए हैं।