गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में मनीष नामक युवक को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजत वर्मा की अदालत ने अभियोजन पक्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत लगाए गए आरोप साबित करने में विफल पाया। अदालत ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया। मनीष उर्फ मिंटू पर 13/14 फरवरी 2019 की रात राधा कृष्ण मंदिर, चकरपुर की पार्किंग से एक मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोप था। अदालत ने संदेह का लाभ के सिद्धांत का हवाला देते हुए मनीष को बरी कर दिया। ब्यूरो