जितेंद्र उर्फ बिट्टू पर एक महिला से दुष्कर्म का आरोप लगाया था जिस मामले में वह जेल से बाहर आया हुआ है। बिट्टू ने ही महिला के पति के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने के लिए युवती को पैसे दिए थे ताकि महिला पर केस वापस लेने का दबाव डाल सके और रुपये ऐंठ सकें। पुलिस अब बिट्टू की तलाश में जुटी है।
डीएलएफ फेज-2 थाने की पुलिस ने मामले की पड़ताल की और मामले का सिरा जेल तक चला गया। जांच में सामने आया कि युवती की शिकायत पर अभिषेक नाम के युवक को दुष्कर्म का दोषी पाया गया और उसे जेल हो गई। इस बीच युवती ने अभिषेक से जेल जाकर मिलना शुरू कर दिया। इस बीच अभिषेक ने उसे शादी करने की बात भी कही। इस बीच युवती को पैसे की जरूरत हुई तो अभिषेक ने बताया कि उसके साथ जेल में जितेंद्र उर्फ बिट्टू भी दुष्कर्म के आरोप में बंद है। जल्द ही वह बाहर जाएगा तो उससे मिल लेना वह पैसे का इंतजाम कर देगा।
आरोपी युवती जितेंद्र उर्फ बिट्टू से मिली और रुपयों की मांग की। जितेंद्र उर्फ बिट्टू ने कहा कि मेरे ऊपर जिस महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे तो वह रुपये दे देगा।युवती ने सोहना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति के खिलाफ डीएलएफ फेज-2 में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस ने युवती की तहरीर की पड़ताल की और बताए हुए घटनाक्रम की हकीकत सीसीटीवी और फोन की कॉल डिटेल की बरीकी से जांच की तो सारा खेल उजागर हो गया। जांच अधिकारी राजवंती ने बताया कि आरोपी युवती को बुधवार के अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
क्या था मामला
11 दिसंबर को एक युवती ने डीएलएफ फेज-2 थाने में दी शिकायत में बताया कि वह मूलरूप से राजस्थान की रहने वाली है और वर्तमान में दिल्ली के कापसहेड़ा में रहती है। ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर नौकरी के लिए प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान एक मोबाइल नंबर से संपर्क करके 15 नवंबर दोपहर बाद 2 बजे नौकरी के साक्षात्कार के बहाने एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर बुलाया गया।
एक युवक ने कार्यालय की गाड़ी बताकर उसे बिठाया। गाड़ी अजय नाम का युवक चला रहा था। वे लोग पहले एमजीएफ मेट्रोपोलिटन मॉल ले गए फिर गाड़ी में बैठाकर दुष्कर्म किया गया और पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। युवती की शिकायत के आधार पर डीएलएफ फेज-2 थाने में धारा 351(3), 64(1), 79 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अब इस मामले में धाराओं को तर्क (हटाकर) करके आरोपी युवती के खिलाफ धारा 308 (2), 308 (4), 3(5), 217, 61 बीएनएस जोड़ी है।