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Gurugram News: लहरवाड़ी गांव की महिला सरपंच बर्खास्त

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फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लड़ने व फर्जी हलफनामा दाखिल करने का मामला
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स्कूल संचालक और सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के आदेश
बहुमत वाले पंच को सरपंच का चार्ज देने के आदेश
यूनुस अलवी
पुन्हाना। गांव लहरवाड़ी की महिला सरपंच असमीना पत्नी शौकीन को फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लड़ने, चुनाव में फर्जी हलफनामा दाखिल करने व जांच में भी फर्जी सबूत पेश करने पर जिला उपायुक्त ने बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं, सरपंच असमीना और आठवीं कक्षा का फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने पर आजाद नेशनल मॉडल स्कूल इमामनगर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए उपायुक्त ने पुन्हाना के बीडीपीओ को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त बीडीपीओ पुन्हाना को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत लहरवाड़ी का चार्ज असमीना से लेकर बहुमत वाले पंच को सौंप कर डीसी कार्यालय को सूचित करें।
बता दें कि दो नवंबर को मेवात में पंचायत चुनाव हुए थे। पुन्हाना खंड की ग्राम पंचायत लहरवाड़ी महिला सरपंच के लिए आरक्षित थी। चुनाव लड़ने के लिए महिला सरपंच के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी थी। गांव लहरवाड़ी में सरपंच पद के लिए कई महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें असमीना ने अपनी योग्यता में इंदिरा गांधी बॉर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एक्जामीनिशन द्वारा जारी दसवीं का सर्टिफिकेट लगाया। असमीना पत्नी शौकीन ने 800 वोट हासिल कर अरशीदा को 157 वोटों से हराकर लहरवाड़ी गांव की सरपंच बन गई। अरशीदा 643 वोट देकर दूसरे तथा 603 वोट हासिल कर अनीसा तीसरे नंबर पर रहीं।
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सरपंच पद का चुनाव हारने वाली अरसीदा पत्नी राशिद अली व अनीसा पत्नी नसीम निवासी लहरवाड़ी ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर चुनाव जीतने वाली महिला सरपंच असमीना के खिलाफ 24 नवंबर 2022 जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत दी। शिकायत की एसडीएम पुन्हाना से जांच करवाई गई। जांच में पाया गया कि असमीना द्वारा सरपंच पद के चुनाव के समय नामांकन पत्र के साथ इंदिरा गांधी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। जांच में यह बोर्ड फर्जी पाया गया।

असमीना ने जांच के दौरान इंदिरा गांधी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी दसवीं के सर्टिफिकेट की जगह आठवीं पास का सर्टिफिकेट अपने जवाब के साथ संलग्न किया। एसडीएम ने इस सर्टिफिकेट की भी जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी नगीना से करवाई। बीईओ की जांच में पाया गया कि असमीना सरपंच लहरवाडी द्वारा प्रस्तुत किया गया आठवीं कक्षा का प्रमाण पत्र स्कूल के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करके तैयार किया गया है।
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जांच में पाया गया कि सरपंच असमीना द्वारा अपने पक्ष में सबूत के तौर पर पेश किए गए दसवीं और आठवीं के दोनो सर्टिफिकेट फर्जी हैं। असमीना द्वारा ग्राम पंचायत लहरवाड़ी के सरपंच पद का चुनाव शैक्षणिक योग्यता न होते हुए प्रशासन को गुमराह करके फर्जी हलफनामा देकर व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लड़कर जीता है जो कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 (वी) के तहत अयोग्यता की सूची में आता है। असमीना सरपंच ग्राम पंचायत लहरवाड़ी को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 (वी) में वर्णित अयोग्ताओं के तहत अयोग्य करार देते हुए सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया है।
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