अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह कार्यक्रमों में बाल विवाह रोकने के निर्देश
वैवाहिक आयोजनों से जुड़े संस्थानों को आयु प्रमाण पत्र जांचने के लिए कहा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अक्षय तृतीया के अवसर पर विवाह से पहले वर-वधू के आयु प्रमाण पत्र जांचने के निर्देश दिए हैं। आगामी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में शादियों का जोर रहेगा। ऐसे में बाल विवाह को रोकने को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच, सरपंच, बैंक्वेट हॉल व विवाह वाटिका संचालकों को आगाह किया गया है। साथ ही विवाह समारोह आयोजित कराने वाले विशेष पैलेस व हॉल संचालकों को निर्देश दे दिए गए हैं। विवाह बुकिंग लेने से पहले दूल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर उसकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखें।
जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने कहा कि आमजन बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वह बाल विवाह आयोजन की सूचना अपने ही नजदीकी पुलिस थाना चौकी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस आयुक्त व सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को दे सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 व महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी सूचना दी जा सकती है।